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    यूपी पंचायत चुनाव के प्रचार में कितने रुपये खर्च कर सकेंगे ग्राम प्रधान? घोषणा के बाद तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:15 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दल जुटे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवारों के लिए प्रचार खर्च की सीमा तय कर दी है। आयोग चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए प्रयासरत है और खर्च पर निगरानी रखेगा। राजनीतिक दल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में लगे हैं।

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    एक लाख 25 हजार रुपये ही चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगे ग्राम प्रधान।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी भले नहीं हुई हैं, लेकिन निर्वाचन विभाग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर भी लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रही हैं। पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन, जमानत व चुनाव प्रचार में खर्च होने वाली धनराशि की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत ग्राम प्रधान प्रत्याशी एक लाख 25 रुपये ही चुनाव प्रचार में खर्च कर पाएंगे।

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    साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में अच्छे परिणाम पाकर विधानसभा चुनाव से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। इसी के चलते नेता इस चुनाव में अभी से पूरी ताकत झोंके हुए हैं। पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी आबादी वोट करती है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल जोर-आजमाइश में जुट गए हैं।

    पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से मतपत्रों की छपाई का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। वहीं, इस बार 22 लाख छह हजार 637 मतदाता पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस बार के चुनाव में दस हजार 665 मतपेटियों का इस्तेमाल होगा।

    निर्वाचन विभाग ने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य दो सौ रुपये, जमानत धनराशि आठ सौ रुपये, प्रचार व्यय में 10 हजार रुपये, ग्राम प्रधान छह सौ, तीन हजार, सदस्य क्षेत्र पंचायत छह सौ, तीन हजार, एक लाख, सदस्य जिला पंचायत एक हजार, आठ हजार, दो लाख 50 हजार, ब्लाक प्रमुख दो हजार, 10 हजार, तीन लाख 50 हजार व जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तीन हजार, 25 हजार व प्रचार व्यय में सात लाख रुपये प्रत्याशी खर्च कर सकते हैं।

    वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला व अन्य के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य व जमानत धनराशि सामान्य से आधी हो जाएगाी। जमानत धनराशि रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा की जाएगी।

    जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर चुनाव संबंधी सतत प्रक्रिया जारी है। सभी प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य व जमानत धनराशि की घोषणा कर दी गई है। -विनायक शुक्ला, सहायक निर्वाचन अधिकारी।