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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 05, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

यूपी के इस जिले में परिवहन की बसों में गंदगी मिलने पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज, लगेगा इतने रुपये का जुर्माना

Published: Sun, 05 Oct 2025 09:08 PM (IST)

रायबरेली में परिवहन निगम ने बसों की सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई है। अब बसों में गंदगी मिलने पर ...और पढ़ें

बसों में मिली गंदगी तो चालक ही नहीं अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार।
बसों में मिली गंदगी तो चालक ही नहीं अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार।

HighLights

  1. बसों में गंदगी मिलने पर होगी कार्यवाही |
  2. चालक और अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार |
  3. यात्रियों से सफाई पर लिया जाएगा फीडबैक |

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम ने बसों में सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों के मुताबिक यदि किसी बस में गंदगी पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ चालक या परिचालक की नहीं होगी, बल्कि संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

इसके लिए उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस संबंध में परिवहन निगम द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर नोडल अधिकारी भी चयनित किया गया है। जिसके बाद से विभाग में खलबली मची हुई है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि डिपो से चलने वाली हर बस की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर समय समय पर बसों की चेकिंग भी होगी।

जांच के दौरान यदि किसी बस में गंदगी, धूल, कचरा या बदबू पाई जाती है या बस की चादर उखड़ी मिली तो चालक समेत संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारी पर तत्काल प्रभाव से जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस आदेश का उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है।

उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुसार सभी डिपो में बसों की साफ सफाई की मानीटरिंग के लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई है। पहली बार बस में गंदगी मिलने पर चालक पर 10 रुपये, दूसरी बार 20 रुपये, इसके बाद 40 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

साथ ही ग्रुप इंचार्ज, सीनियर फोरमैन, ड्यूटी क्लर्क, स्टेशन इंचार्ज पर प्रथम बार में 25, द्वितीय बार 50 व इसके बाद 100 रुपये का जुर्माना लगेगा, वहीं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक 50 रुपये, द्वितीय बार में 100 रुपये व इससे अधिक पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि अनुबंधित वाहन स्वामी पर प्रथम बार में 100 रुपये, द्वितीय बार 500 व तीसरी बार 1000 रुपये व इससे अधिक पर 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि प्रबंध निदेशक संजय कुमार के आदेशानुसार ये नियम लागू किया जा रहा है। इसमें यात्रियों की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मोबाइल एप के जरिए सफाई की स्थिति पर फीडबैक लेने की योजना बनाई जा रही है।

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