Raja Kolander और बच्छराज को आजीवन कारावास की सजा पर मृतक के घरवालों ने जताई खुशी, मृत्युदंड की मांग
रामनिरंजन उर्फ राजा कोलंदर और उसके साथी को गाड़ी मालिक और चालक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मृतक के परिवार ने इस सजा पर खुशी जताई है लेकिन वे आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। 2000 में मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद से परिवार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा था।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। किराए पर गाड़ी लेकर मालिक व चालक की नृशंस हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी रामनिरंजन उर्फ राजा कोलंदर और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को सजा सुनाए जाने पर मृतक के परिवारजन ने हर्ष जताया। परिजनों का कहना है कि आरोपियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।
हरचंदपुर कोडरा निवासी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि 23 जनवरी 2000 में उनके भाई मनोज सिंह टाटा सूमो गाड़ी की सर्विस कराने चालक रवि श्रीवास्तव के साथ लखनऊ गए थे, जहां से वापस लौटते समय प्रयागराज निवासी चारबाग पेट्रोल पंप पर अपने साथी बच्छराज व परिवार के साथ खड़े राजा कोलंदर ने मनोज से कहा कि आप रायबरेली तक जा रहे हैं, हमें प्रयागराज तक छोड़ देना, जो पैसे कहेंगे दे दूंगा।
धीरेंद्र ने बताया कि इस पर मनोज ने सभी को बैठा लिया। रायबरेली पहुंचने के बाद उन्होंने घर से कपड़े लिए और निकल गए। इसके बाद आरोपियों ने मनोज और रवि की नृशंस हत्या कर दी।
धीरेंद्र का कहना है कि परिवार ने लखनऊ के नाका हिंडोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें 25 साल से पैरवी की जा रही थी। धीरेंद्र ने दोनों आरोपियों राजा कोलंदर और बच्छराज को लखनऊ की न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सुनाए जाने पर हर्ष जताते हुए कहा कि आरोपियों को मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए थी।
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