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    यूपी की बसों को लेकर आ गया नया फरमान, अब अगर ये गलती हुई तो चालकों समेत अधिकारी भी फंसेंगे; हर दफा बढ़े जुर्माना

    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:21 PM (IST)

    रायबरेली में परिवहन निगम ने बसों में सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई है। गंदगी मिलने पर चालक कर्मचारी और अधिकारियों पर जुर्माना लगेगा। विभाग ने हर डिपो पर मॉनिटरिंग टीम बनाई है। यात्रियों से मोबाइल ऐप के जरिए फीडबैक लिया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी और यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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    बसों की गंदगी पर चालकों समेत अधिकारियों पर भी लगेगा जुर्माना

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम की बसों में सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब यदि किसी बस में गंदगी पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ चालक या परिचालक की नहीं मानी जाएगी, बल्कि संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए नोडल अधिकारी भी चयनित किया गया है।

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    डिपो से चलने वाली हर बस की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान यदि किसी बस में गंदगी, धूल, कचरा या बदबू पाई जाती है या बस की चद्दर उखड़ी, तो संबंधित, चालक व कर्मचारी एवं अधिकारी पर तत्काल प्रभाव से जुर्माना लगाया जाएगा। इस आदेश का उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करना है।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने अपने आदेश में साफ साफ बताया कि अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने हर डिपो में सफाई की मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष टीम भी गठित की है जो समय-समय पर बसों का निरीक्षण करेगी।

    जिसके रिपोर्ट के आधार पर चालक पर प्रथम बार 10 रूपये, दूसरी बार 20 रूपये , इसके बाद 40 रूपये, ग्रुप इंचार्ज प्रथम बार 25 , द्वितीय बार 50 व इसके बाद 100 रूपये , सीनियर फोरमैन प्रथम बार 25 रूपये , द्वितीय बार 50 रूपये व इससे अधिक पर 100 रूपये , ड्यूटी क्लर्क प्रथम बार 25 , द्वितीय बार 50 रूपये व इससे अधिक 100 रूपये , स्टेशन इंचार्ज प्रथम बार 25 रूपये , द्वितीय बार 50 रूपये व इससे अधिक 100 रूपये एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक 50 रूपये , द्वितीय बार में 100 रूपये व इससे अधिक पर 200 रूपये जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि अनुबंधित वाहन स्वामी पर प्रथम बार 100 रूपये, द्वितीय बार 500 व तीसरी बार 1000 रूपये इससे अधिक पर 2000 रूपये जुर्माना लगाया जाएगा।

    यात्रियों की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और मोबाइल ऐप के जरिए सफाई की स्थिति पर फीडबैक लेने की योजना बनाई जा रही है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।