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    UP News: धोखाधड़ी व जालसाजी में नाइजीरिया के तीन लोगों को पांच साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 01:39 AM (IST)

    रायबरेली में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन नाइजीरियाई नागरिकों को ऑनलाइन ठगी और आईटी एक्ट के उल्लंघन के आरोप में पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने एक महिला को इंस्टाग्राम के माध्यम से कीमती सामान का लालच देकर लगभग 36 लाख रुपये ठगे थे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया।

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    धोखाधड़ी व जालसाजी में नाइजीरिया के तीन लोगों को पांच साल की सजा

    विधि संवाददाता, रायबरेली। महिला के साथ आनलाइन ठगी व आइटी एक्ट का दोषी पाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह ने ओकू क्रिश्चयन पुत्र विविन्डोको, नालवे हाईसिन्थ पुत्र सिमन, लवाजमे के जस्टिन पुत्र लवामे निवासी रोमा एटिटियानम थाना मुजेजयानम, अनाम्बा, नाइजीरिया को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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    मामला वर्ष 2020-21 का है। दोषियों ने एक महिला को इंस्टाग्राम के जरिए ईनाम व कीमती सामान का लालच देकर विभिन्न तिथियों पर करीब 36 लाख रुपये अपने खाते में मंगवाए, लेकिन कोई सामान नहीं भेजा।

    पीड़िता ईशा ने थाना मिल एरिया में 18 अक्टूबर 2021 को एफआइआर दर्ज कराई थी। विवेचक ने तीनों की खोज कर आरोप सही पाने पर गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने पांच जनवरी 2022 को अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया। न्यायालय में पीड़िता समेत सात गवाहों के बयान दर्ज हुए। दोषी पाए जाने पर गुरुवार को सजा सुनाई गई।