RTI में मांगी गईं सूचनाएं न दी तो लगेगा जुर्माना, राज्य सूचना आयोग ने क्यों जारी किया कारण बताओ नोटिस
रायबरेली के लालगंज में जन सूचनाधिकार कानून का मजाक बन गया है। सभासद राघवेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मांगी गई जानकारी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा समय पर नहीं दी जा रही है। राज्य सूचना आयोग में शिकायत के बाद भी अधिकारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ने अब अधिशासी अधिकारी पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।

संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके इसको लेकर जन सूचनाधिकार बनाया गया है, लेकिन कुछ विभागों ने इसे मजाक बनाकर रख दिया है। निर्धारित समय पर मांगी गईं सूचनाएं उपलब्ध कराना तो दूर वह राज्य सूचना आयोग में शिकायत करने पर निर्धारित तिथि पर वहां उपस्थित होना तक मुनासिब नहीं समझते।
ऐसा ही एक मामला नगर पंचायत का भी सामने आया है, जिसमें लगातार बुलाए जाने के बाद भी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के उपस्थित न होने व अपीलार्थी को सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर पीठासीन अधिकारी ने अधिशासी अधिकारी पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।
सभासद व जिला योजना समिति के सदस्य राघवेंद्र सूर्यवंशी ने 27 मई 2023 को हुए सामान्य निर्वाचन शपथ ग्रहण के समय नगर पंचायत के सभी बैंक खातो में कितनी धनराशि थी, इसकी जानकारी जन सूचनाधिकार के तहत मांगी थी।
उन्होंने यह भी पूछा था कि सूचना देने की तिथि तक किस किस बैंक खाते से कितनी कितनी धनराशि किन मदों में खर्च की गयी है। साथ ही किन कार्यदाई संस्थाओं, सामान आपूर्तिकर्ताओं या अन्य किन्हें भुगतान करना शेष है। यह जानकारी पांच जनवरी 2024 को पत्र भेजकर मांगी गई थी।
सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयोग से शिकायत की गई, जिस पर 16 जनवरी 2015 को पत्र जारी कर राज्य सूचना आयुक्त ने ईओ को 25 फरवरी 2024 को बुलाया था। अनुपस्थित रहने पर 30 अप्रैल को बुलाया गया।
अब कारण बताओ नोटिस जारी की गई है जिसमें तीन सितंबर को बुलाया गया है। इस बार अनुपस्थित रहने पर जुर्माना लगाए जाने की बात भी पत्र में कही गई है। राघवेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि तीन अन्य सूचनाएं भी अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी हैं जिसकी शिकायत भी उन्होंने राज्य सूचना आयोग में की है।
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