Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi के विरुद्ध रायबरेली में मुकदमा दर्ज करने की मांग, कोर्ट में याचिका

    By Pulak Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:20 PM (IST)

    Application For FIR Against Rahul Gandhi in Raibareilly:  कोर्ट से आग्रह किया कि कोतवाली नगर को आदेशित करें कि वह रायबरेली सांसद व लोकसभा में नेता विप ...और पढ़ें

    Hero Image

    रायबरेली सांसद व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी -------------एस विग्नेश शिशिर

    संवाद सूत्र, जागरण, रायबरेली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। बेंगलुरु के एस.विग्नेश शिशिर ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एस.विग्नेश शिशिर ने इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है, जिसकी सुनवाई चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेंगलुरु में नेहरू नगर के एस विग्नेश शिशिर ने अपने अधिवक्ता विंधेश्वरी पांडेय के माध्यम से एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष बीएनएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) की धारा 173 (4) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि कोतवाली नगर को आदेशित करें कि वह रायबरेली सांसद व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध दोहरी नागरिकता, फर्जी पासपोर्ट और बेनामी कंपनियों में हिस्सेदारी के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए।
    अपने आवेदन में एस विग्नेश शिशिर ने नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया है कि उनके पास ब्रिटेन और भारत की दोहरी नागरिकता है और सांसद रायबरेली फर्जी व कूटरचित कई पासपोर्ट के धारक हैं। आवेदनकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि नेता विपक्ष के रूप में रहते हुए उन्होंने शत्रु देश को देश की गोपनीय सूचनाएं प्रदान की हैं।

    यह भी पढ़ें- कांग्रेस ने सोनिया व राहुल के खिलाफ पुराने केस में नई FIR को बताया प्रतिशोध, संघवी ने साधा निशाना


    एस विग्नेश शिशिर ने यह भी आरोप है कि रायबरेली सांसद बेनामी कंपनियों के मालिक हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में हैं। शिशिर के आवेदन पर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डा. विवेक कुमार ने मामले को प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए आवेदन पर थाना कोतवाली नगर रायबरेली की पुलिस से आख्या मांगते हुए सुनवाई के लिए पांच दिसंबर 2025 की तिथि नियत की है।