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    सात मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 16 Aug 2019 06:37 AM (IST)

    रायबरेली : मानकों को पूरा न करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ औषधि विभाग ने शिकंजा कसना शुरू

    सात मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त

    रायबरेली : मानकों को पूरा न करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ औषधि विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कई जगह छापेमारी हुई थी। कमियां मिलने पर नोटिस दी गई थी, लेकिन सुधार न होने पर सात मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

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    औषधि प्रशासन की ओर से कुछ दिनों पूर्व मेडिकल स्टोरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। इस दौरान कई जगह तकनीकी व्यक्ति, कैशमेमो, उचित रखरखाव तो कहीं शेड्यूल एच-1 का रजिस्टर नहीं मिला था। कई कमियां मिलने पर ड्रग लाइसेंस अथारिटी लखनऊ मंडल की ओर से सात मेडिकल स्टोर संचालकों का लाइसेंस निलंबित करते हुए नोटिस दी गई थी। एक सप्ताह का समय दिया गया था कि इसमें सभी कमियों को दुरुस्त कर लें, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। जिसके बाद डीएलए ने वर्मा मेडिकल स्टोर डीह मऊ, सिंह मेडिकल स्टोर मुराई का बाग, माया मेडिकल स्टोर नरपतगंज, साहू मेडिकल स्टोर निगोहा बाजार ऊंचाहार, कुमार मेडिकल स्टोर मुंशीगंज, बीके मेडिकल स्टोर वीरगंज बाजार और यादव मेडिकल स्टोर डीह रोखा का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इन मेडिकल स्टोरों में दवा बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि इसके बाद भी बिक्री करते पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी।

    मेडिकल स्टोर संचालन पर दर्ज कराएंगे मुकदमा

    औषधि निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि पूर्व में हुए निरीक्षण में सात मेडिकल स्टोर संचालक औषधीय अधिनियम का पालन करते नहीं पाए गए थे। कई कमियां भी मिली थी, जिसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी कमियां दूर नहीं की गई। जिससे सात मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद भी दवा बिक्री करते पाए गए तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।