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अतीक अहमद की 'मन्नत' पर योगी सरकार ने कर दी यह बड़ी कार्रवाई, 2003 में अतीक ने नोएडा में...

नोएडा पुलिस और एलआइयू ने छानबीन की थी तो पता चला कि राजमिस्त्री पप्पू पिछले कई वर्ष से मन्नत में रह रहा था। यह तथ्य भी सामने आया था कि सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अतीक का बेटा असद व शूटर गुलाम मन्नत पहुंचे थे। कुछ देर रुकने के बाद दोनों वहां से निकल गए थे। माफिया के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे के तहत छानबीन की गई है।

By Jagran News Edited By: Mohammed Ammar Published: Sun, 04 Feb 2024 02:41 PM (IST)Updated: Sun, 04 Feb 2024 02:41 PM (IST)
अतीक अहमद की 'मन्नत' पर योगी सरकार ने कर दी यह बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : माफिया अतीक अहमद की ग्रेटर नोएडा की कोठी ‘मन्नत’ अब जल्द ही कुर्क होगी। पुलिस कमिश्नर कोर्ट की ओर से करीब चार करोड़ रुपये की इस कोठी को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। कुछ ही दिनों में पुलिस टीम नोएडा पहुंचकर अपराध से अर्जित इस अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई करेगी।

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डीसीपी सिटी, दीपक भूकर ने बताया कि पुलिस कमिश्नर की कोर्ट ने नोएडा में अतीक अहमद की प्रापर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत अटैच किया गया है। जल्द ही उसको कुर्क किया जाएगा।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में अतीक अहमद को वर्ष 1994 में मकान आवंटित हुआ था।

अतीक अहमद भी वहां आता-जाता था। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और दो सरकारी सुरक्षाकर्मियों की हत्या के बाद शूटरों की तलाश में पुलिस तथा एसटीएफ की टीम को संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी के दौरान अतीक की कोठी के बारे में पता चला था।

नोएडा पुलिस और एलआइयू ने छानबीन की थी तो पता चला कि राजमिस्त्री पप्पू पिछले कई वर्ष से मन्नत में रह रहा था। यह तथ्य भी सामने आया था कि सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अतीक का बेटा असद व शूटर गुलाम मन्नत पहुंचे थे। कुछ देर रुकने के बाद दोनों वहां से निकल गए थे। माफिया के खिलाफ कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे के तहत इसकी छानबीन की गई है। पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। फिर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया गया।


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