UPPCL: यूपी में क्या है OTS योजना? बिजली बकायेदारों को कैसे और कितना मिलेगा लाभ
What is OTS Scheme उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू की है। इस योजना के तहत बकायेदारों को अपने बकाया पर छूट मिलेगी। योजना तीन चरणों में चलेगी और प्रत्येक चरण में छूट की दर अलग-अलग होगी। योजना का लाभ उठाने के लिए बकायेदारों को 31 जनवरी तक पंजीकरण कराना होगा।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) चलाई जा रही है। 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक तीन चरणों में यह योजना चलेगी। योजना का लाभ शत-प्रतिशत बकायेदारों को मिल सके, इसके लिए प्रचार-प्रसार में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
उपखंड पर तैनात अधिकारियों से योजना चलने तक रविवार को भी कार्यालय के साथ ही कैश काउंटर खोलने को कहा गया है। चेतावनी दी गई है कि उदासीनता बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।
बिजली बकायेदारों के लिए शुरू की गई ओटीएस स्कीम
बकायेदारों को राहत देने के लिए बिजली विभाग ने ओटीएस शुरू किया है। इसे तीन चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण पूरा होने पर इसकी समीक्षा होगी। इसमें जिस उपकेंद्र पर बकायेदारों का पंजीकरण कम होगा, उसे आगे स्थिति सुधारने के निर्देश दिए जाएंगे। दूसरे चरण में भी ऐसा ही होगा और फिर अंतिम चरण पूरा होने के बाद जहां भी पंजीकरण कम मिलेगा, वहां तैनात उपखंड अधिकारी व अवर अभियंता को बिना स्पष्टीकरण हटाया जाएगा।
इसे लेकर मुख्य अभियंता पीके सिंह द्वारा सभी अधिशासी अभियंताओं से प्रतिदिन बकायेदारों द्वारा कराए जा रहे पंजीकरण की रिपोर्ट ली जा रही है। बमरौली डिवीजन के अधिशासी अभियंता संतोष तिवारी का कहना है कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि बकायेदारों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए शत प्रतिशत पंजीकरण कराया जाएगा। प्रचार-प्रसार में कोई कमी न छोड़ी जाए।
किस चरण में कितनी मिल रही छूट
प्रथम चरण 15 से 31 दिसंबर तक है। इसमें एक किलोवाट के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट दी जाएगी, जबकि दो किलोवाट या इससे अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अगर बकायेदारों ने चार किस्त में भुगतान की बात कही तो 50 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा।
दूसरा चरण एक जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। इसमें एक किलोवाट के घरेलू उपभोक्ताओं को 80 प्रतिशत सरचार्ज में छूट मिलेगी, जबकि दो किलोवाट या इससे अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चार किस्त में भुगतान करने वाले बकायेदारों का 40 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा।
तीसरा और अंतिम चरण 16 से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें एक किलोवाट के घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत सरचार्ज में छूट दी जाएगी। जबकि दो किलोवाट या इससे अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। चार किस्त में भुगतान करने वालों का सिर्फ 30 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा।
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