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UP परिषदीय स्कूलों के शिक्षक देंगे शैक्षिक प्रमाणपत्रों का हलफनामा, बताएंगे- क्या घर में कोई बेसिक शिक्षा विभाग का अफसर है?

By Amlendu Tripathi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sat, 31 Oct 2026 02:56 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों और बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत/सेवानिवृत्त निकट संबंधियों का ...और पढ़ें

उप्र के परिषदीय शिक्षकों को शैक्षिक प्रमाणपत्रों का हलफनामा देना होगा।

उप्र के परिषदीय शिक्षकों को शैक्षिक प्रमाणपत्रों का हलफनामा देना होगा।

HighLights

  1. निर्देश के एक सप्ताह में प्रस्तुत करना होगा, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश पारित किया है

  2. शिक्षा निदेशक बेसिक का सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) व बीएसए को निर्देश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रदेशभर के परिषदीय स्कूलों में शिक्षण कर रहे शिक्षकों को अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों के संदर्भ में हलफनामा देना होगा। यह निर्देश शिक्षा निदेशक बेसिक ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) व जिलों के बीएसए के नाम जारी पत्र में दिया है। कहा है कि उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश पारित किया है।

एक से आठ तक के शिक्षकों के लिए निर्देश

कहा गया है कि उच्च न्यायालय की ओर से निर्देशित है कि कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षक अपनी नियुक्तिपत्र, शैक्षिक प्रपत्रों की स्पष्ट व पठनीय प्रतियां प्रस्तुत करेंगे। इनमें हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड /बीटीसी (डीएलएड, बीएलएड आदि), टीईटी/सीटीईटी तथा संबंधित समय पर शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अन्य सभी योग्यताओं से संबंधित प्रापत्र शामिल होंगे।

सत्यापित शपथपत्र भी देना होगा

इन अभिलेखों को को संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से जारी निर्देश के एक सप्ताह में प्रस्तुत करना होगा। शिक्षकों को नोटरी की ओर से सत्यापित शपथपत्र भी देना होगा। इसमें उनके उन निकट संबंधियों का विवरण भी दिया जाएगा, जो प्रदेश के शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर के पद पर कार्यरत रहे हों या सेवानिवृत्त हो चुके हों।

शिक्षा विभाग में कोई संबंधी नहीं है तो शपथपत्र में बताएंगे

इसके लिए निकट संबंधियों में पति, पत्नी, पिता, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधू, सास, साला/बहनोई, साली/ननद, ससुर तथा प्रथम-डिग्री के चचेरे/ममेरे/फुफेरे/मौसेरे भाई-बहन शामिल होंगे। यह सूची केवल उदाहरण के लिए है। अन्य किसी तरह के संबंधी हों तो उनका भी विवरण देना अनिवार्य है। यदि किसी शिक्षक का ऐसा कोई संबंधी विभाग में नहीं है, तो उसे शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका ऐसा कोई संबंधी नहीं है।

दस्तावेजों का सत्यापन होगा 

प्रत्येक जिले के बीएसए को निर्देशित है कि बीईओ के माध्यम से इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। इसके बाद बीएसए कार्यालय में एक्सेल शीट तैयार की जाएगी फिर उसे संबंधित प्रपत्रों के साथ विशेष कार्य बल के संबंधित रेंज कार्यालय भेजा जाएगा। फिर वहां दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

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