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    UP Board Exam में चीटिंग कराने पर आजीवन कारावास, नकल माफिया और सॉल्वरों पर शिकंजा कसने की तैयारी

    Updated: Fri, 10 Jan 2025 04:30 PM (IST)

    यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में अब उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 लागू होगा। इसमें परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने प्रश्नपत्र लीक कराने प्रश्नपत्र हल कराने की कोशिश आदि पर सॉल्वरों और सॉल्वरों गिरोह को आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बता दें कि परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी।

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    UP Board Exam की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा। जागरण

     राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। यूपी बोर्ड (UP Board Exam) की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में भी अब उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम- 2024 लागू होगा। इसमें परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने, प्रश्नपत्र लीक कराने, प्रश्नपत्र हल कराने की कोशिश आदि पर सॉल्वरों एव साल्वर गिरोह को आजीवन कारावास एवं एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

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    इस संबंध में यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से सभी क्षेत्रीय अपर सचिवों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। नकलविहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी यूपी बोर्ड कर रहा है।

    यूपी बोर्ड की परीक्षा अर्हकारी होने के कारण इसमें अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 लागू किया जा रहा है। अभी तक यूपी बोर्ड परीक्षा में उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1998 के तहत कार्रवाई की जा रही थी।

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    UP Board Exam: यूपी बोर्ड परीक्षा। जागरण


    इसमें परीक्षा के निष्पक्ष संचालन में प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग या प्रश्नपत्र की फोटोकॉपी कराकर नकल कराने की कोशिश करने पर अधिकतम एक वर्ष कारावास या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रविधान था। नए अधिनियम में कोई व्यक्ति या सॉल्वर गिरोह यदि प्रथम बार परीक्षा प्रभावित करेगा तो तीन से 14 वर्ष तक कारावास तथा 10 लाख से 25 लाख रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

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    यदि इस अपराध की साल्वर गिरोह द्वारा पुनरावृत्ति की जाती है तो आजीवन कारावास एवं 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए यूपी बोर्ड परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में तो कराएगा, परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूमों में प्रश्नपत्रों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराने की योजना पर भी काम कर रहा है।

    डीएलएड में प्रवेश के लिए दूसरा चक्र पूरा, 41924 सीटें आवंटित

    डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन (डीएलएड)-2024 में प्रवेश प्रक्रिया के तहत सीट आवंटन के दूसरे चक्र के बाद कुल 41,924 सीटें आवंटित हो गईं। इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की 8,244 तथा निजी प्रशिक्षण संस्थानों की 33,680 सीटें हैं। प्रदेश के संस्थानों की कुल 2,26,475 में से रिक्त रह गईं 1,92,795 सीटों के आवंटन की प्रक्रिया मेरिट क्रम में गुरुवार से शुरू हो गई।

    उप्र परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने स्टेट रैंक के क्रम में सीट आवंटन का दूसरा चक्र गुरुवार को पूरा होने के बाद अब तक आवंटित सीटों का आकड़ा जारी किया है। इस तरह डायट संस्थानों में कुल 2356 सीटें रिक्त हैं, जिनके तीसरे चक्र में आवंटित हो जाने का अनुमान है।

    तीसरे चक्र में 1,00,001 से 2,40,000 रैंक तक वाले अभ्यर्थी संस्थान का विकल्प 14 जनवरी तक भर सकेंगे, वह अभ्यर्थी भी विकल्प भर सकेंगे, जिन्हें पूर्व की मेरिट क्रम में विकल्प न भर पाने के कारण सीट आवंटित नहीं हो पाई है। विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत सीट आवंटित की जाएगी।

    सीट आवंटन के क्रम में अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थान में 20 जनवरी तक अभिलेख सत्यापन कराने के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दूसरे चक्र में 34,520 अभ्यर्थियों ने संस्थान के विकल्प भरे, जिसमें से 33,059 को सीट आवंटित की गई।