UP के बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ, 23 अक्टूबर तक बनेगी वरिष्ठता सूची
बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए निर्देश जारी किए हैं। 23 अक्टूबर तक वरिष्ठता सूची ...और पढ़ें

बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति को 23 अक्टूबर तक वरिष्ठता सूची बनेगी।
HighLights
सात नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी जिलों को भेजा पत्र
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति की उम्मीद पूरी होने जा रही है। अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशन के बाद सात नवंबर तक पदोन्नति का आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी कर दिया है।
इससे पहले एक अक्टूबर को सभी जिलों में बीएसए को पत्र जारी कर वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया था। शुक्रवार को फिर पत्र जारी कर कहा गया कि 23 अक्टूबर तक सभी जनपदों से परिषद कार्यालय को शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अनिवार्य रूप से भेज दी जाए।
जिन शिक्षकों ने केवल प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण की है वे प्राथमिक विद्यालयों में तथा जिन्होंने केवल उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण की है वे केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जिन्होंने प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण की है वे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापन के लिए अर्ह होंगे।
जारी पत्र में कहा गया है कि अध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाए। नियम (22) ज्येष्ठता (1) किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति की तिथि से तय होगी। सीधी भर्ती से चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का जब उसे प्रस्ताव दिया गया हो और वह कार्यभार ग्रहण करने में विफल हो।
विभाग की ओर से वरिष्ठता निर्धारण के लिए कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। पदोन्नति के संदर्भ में कहा गया है कि जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक के लिए जूनियर स्कूल की स्थायी सहायक अध्यापक के लिए न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थियों की सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करना है। चरित्र पंजिकाओं और उससे संबंधित अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखे जाएंगे।
