Umar Ansari की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई टली, अगली हियरिंग 8 सितंबर को होगी
उमर अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 8 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में होगी। राज्य सरकार के समय मांगने पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने सुनवाई स्थगित कर दी। उमर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त जमीन को छुड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का आरोप है जिसके चलते उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब आठ को विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज: उमर अंसारी की जमानत अर्जी की सुनवाई टल गई है। राज्य सरकार ने कोर्ट से समय मांगा। अब आठ सितंबर को सुनवाई होगी।
यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज है।
आरोप है कि उन्होंने गैंग्सटर एक्ट में जब्त जमीन कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज और अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस ने उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उमर ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
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