Umar Ansari : माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को फर्जीवाड़ा में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत
Bail To Umar Ansari From Allahabad High Court आरोप है कि उमर अंसारी ने गैंग्सटर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए और अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर किए। पुलिस ने इस मामले में उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंग्सटर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने और मां के फर्जी दस्तखत बनाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इस प्रकरण में गाजीपुर की कोर्ट ने उमर अंसारी को सजा सुनाई थी।
उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी ने सुनवाई की। उन्होंने उमर अंसारी के अधिवक्ता और सरकारी वकील की दलील को सुन कर उमर को जमानत देने का आदेश दिया। उमर के भाई अब्बास अंसारी को भी बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हेट स्पीच के प्रकरण में अब्बास को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी, जिसके कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो गई।
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उसने गैंग्सटर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए और अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर किए। पुलिस ने इस मामले में उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उमर अंसारी इस समय कासगंज जिला कारागार में बंद है।
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