Staff Selection Commission ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को दी राहत, स्वयं लेखक सुविधा फिर शुरू की, दो कड़ी शर्तें पूरी करनी होगी
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्वयं लेखक सुविधा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। आयोग ने कुछ नई शर्तें भी जोड़ी हैं, जैसे कि लेखक की आयु अभ्यर्थी के शिक्षा स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। मैट्रिक स्तर की परीक्षा के लिए लेखक की अधिकतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। परीक्षा के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यह निर्णय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के नए स्पष्टीकरण के बाद लिया गया है।

एसएससी ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्वयं लेखक सुविधा दी है, लेकिन इसका पालन कड़ी शर्तों के साथ करना होगा।
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्वयं लेखक सुविधा को फिर प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आयोग ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा 10 सितंबर को जारी नवीन स्पष्टीकरण के अनुपालन में लिया है।
पूर्व में यह सुविधा नहीं मिलने की जारी की थी नोटिस
इससे पहले तीन सितंबर को जारी एक नोटिस के माध्यम से आयोग ने घोषणा की थी कि अब अभ्यर्थी स्वयं अपना लेखक नहीं ला सकेंगे और आयोग ही लेखक उपलब्ध कराएगा। अब एसएससी ने मंगलवार को नई अधिसूचना जारी कर स्वयं लेखक सुविधा बहाल कर दी है।
आयोग ने दो नई कड़ी शर्तें भी जोड़ी है
सुविधा दोबारा शुरू तो की गई है, लेकिन आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दो नई कड़ी शर्तें जोड़ी हैं। इसमें अब अभ्यर्थी द्वारा लाया गया स्वयं लेखक शिक्षा स्तर के अनुरूप आयु सीमा में होना चाहिए। मैट्रिक स्तर परीक्षा के लिए लेखक की आयु अधिकतम 20 वर्ष होनी चाहिए।
इंटर स्तर परीक्षा के लिए 20 वर्ष होना चाहिए
इंटरमीडिएट स्तर परीक्षा के लिए भी आयु अधिकतम 20 वर्ष तय की गई है। स्नातक स्तर परीक्षा के लिए अधिकतम 22 वर्ष की सीमा निश्चित की गई है। आयोग के अनुसार लेखक की आयु उस योग्यता स्तर के अनुसार उचित होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहेगी।
परीक्षा में आधार आधारित प्रमाणीकरण से गुजरना होगा
स्वयं लेखक सुविधा का लाभ उठाने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका लेखक परीक्षा के समय आधार आधारित प्रमाणीकरण से गुजरे। प्रमाणीकरण असफल होने पर लेखक को अयोग्य माना जाएगा और अभ्यर्थी को आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखक का विकल्प चुनना होगा या सुविधा त्यागनी पड़ेगी।

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