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    संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की गिरफ्तारी के लिए जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस

    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:54 AM (IST)

    संभल पुलिस 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा को पकड़ने के लिए सीबीआइ और इंटरपोल की मदद लेगी। उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी होगा। साठा फर्जी पासपोर्ट से दुबई भाग गया था और उस पर 60 मुकदमे दर्ज हैं। उसकी जब्त की गई जमीन पर सीओ कार्यालय बनेगा। पुलिस ने उसकी संपत्ति पर नोटिस चस्पा किए हैं।

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    जागरण संवाददाता, संभल। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा को पकड़ने के लिए अब संभल की पुलिस सीबीआइ और इंटरपोल की मदद लेगी। उसके लिए पुलिस ने पत्राचार शुरू कर दिया है। वहीं आरोपित के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा।

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    एक दिन पहले ही पुलिस ने आरोपित के खिलाफ डुगडुगी बजाकर उद्घोषणा की गई और उसकी संपत्ति पर नोटिस चस्पा किए हैं। यह कार्रवाई ही हिंसा के दौरान तीन लोगों की हत्या के मामले में की गई है। अब भी वह पेश नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा।उसके लिए पुलिस ब्योरा जुटा रही है। साठा के खिलाफ पहले लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है।

    बता दें कि साठा 2020 में दिल्ली के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया था। मूल रूप से संभल के रहने वाले साठा का 2016 में संभल के पते पर भी एक पासपोर्ट बना था। पुलिस उसके गुर्गे गुलाम और मुल्ला अफरोज को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में दोनों ने शारिक साठा के कहने पर फायरिंग और आगजनी करना स्वीकार किया है।

    शाकिर साठा पर 30 मुकदमे संभल, पांच मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हरिद्वार में एक-एक मुकदमा, हापुड़ में दो गौतमबुद्धनगर में तीन व दिल्ली में 14 सहित 60 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें अधिकांश वाहन चोरी के हैं। इसके अलावा डकैती, लूट, गैंग्सटर और बवाल कराने के भी वह पूर्व में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए वाहन चोरी और नकली नोटों से भी जुड़ा रहा है। इस क्रम में शनिवार को संभल के विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) ने अभियुक्त शारिक साठा पुत्र सायक हुसैन के खिलाफ न्यायालय के उद्घोषणा आदेश तामील किया।

    थाना नखासा क्षेत्र के पजाया दीपासराय स्थित शारिक साठा के आवास और सार्वजनिक स्थलों पर की गई। मुहल्ले के हारून, यासर, कासिफ और आईजुर्रहमान की मौजूदगी में आदेश चस्पा किया गया था। हिंसा में मोहम्मद कैफ, बिलाल और नईम की मौत हो गई थी। थाना नखासा और कोतवाली संभल में तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे।

    विवेचना के दौरान मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस के नाम सामने आए थे। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उनके खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं। हालांकि घटना का मुख्य साजिशकर्ता शारिक साठा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसे पकड़ने के लिए अब पुलिस सीबीआइ और इंटरपोल की मदद लेने के लिए तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि शारिक साठा के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा।

    दो करोड़ की संपत्ति पर बनेगा असमोली सीओ का दफ्तर, चल रहा पत्राचार

    संभल : शारिक साठा की जब्त की गई जमीन पर सीओ कार्यालय बनाने का प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन को भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस जमीन को कुर्क किया गया था, जो हसनपुर रोड पर हिंदूपुरा खेड़ा में स्थित है। वर्तमान में वहां चेक पोस्ट बना है। यह जमीन 268 वर्गगज है और वर्तमान में इस जमीन की कीमत लगभग दो करोड़ रुपये है।एसपी के मुताबिक कुर्क होने के बाद यह जमीन शासन के पास है। इसलिए इस जमीन को पुलिस विभाग के लिए आवंटित कराकर सीओ कार्यालय बनवाया जाएगा।

    शारिक साठा दुबई में छिपा हुआ है। वह लगभग तीन दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय है और वहां से ही गाड़ियों बेचने का धंधा चल रहा है। उसके पकड़ने के लिए अब सीबीआइ, इंटरपोल सहित कई एजेंसियों से बातचीत चल रही है। उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा। जबकि लुकआउट चोटिस पहले जारी हो चुका है।

    केके बिश्नाेई, एसपी, संभल।

    क्या है रेड कार्नर नोटिस


    रेड कार्नर नोटिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी किया जाता है। जो इंटरपोल द्वारा दुनिया भर की पुलिस एजेंसियों से किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है। जो किसी गंभीर अपराध के बाद देश छोड़कर भाग गया हो। यह कोई अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है।

    इंटरपोल एक सदस्य देश के अनुरोध पर इस नोटिस को जारी करता है, जिसमें वांछित व्यक्ति की पहचान और अपराध से जुड़ी जानकारी होती है। इस नाेटिस में व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता और शारीरिक विवरण (जैसे बालों और आंखों का रंग) जैसी जानकारी शामिल होती है।