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    संभल हिंसा में आरोपित सांसद बर्क को राहत, Allahabad High Court ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक

    Updated: Fri, 08 Aug 2025 04:53 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है और अब अगली सुनवाई 9 सितंबर 2025 को होगी।

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    संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को राहत दी है।

    विधि संवाददाता, जागरण, संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में आरोपित सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर 2025 की तारीख तय की है।

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    न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सांसद बर्क द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। बर्क ने अपनी याचिका में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट सहित पूरे मुकदमे को रद करने की मांग की है। मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि 24 नवंबर 2024 को संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा के बाद पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ हिंसा भड़काने सहित कई आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था।

    सांसद बर्क की ओर से पूर्व अपर महाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम और इक़बाल अहमद ने पैरवी की जबकि सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने रखा।