राहुल गांधी की याचिका पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को होगी सुनवाई, सिख समुदाय से जुड़े बयान का मामला
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यह याचिका वाराणसी की एमपी/एमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ है जिसमें अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर एफआइआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों के लिए माहौल को लेकर बयान दिया था जिसका विरोध हुआ था।

प्रयागराज। वाराणसी की एमपी/एमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पुनरीक्षण याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट सुनवाई करेगी। सोमवार को इसी कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई कर अगली तारीख नियत कर दी।
एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर दिए बयान पर 21 जुलाई को राहुल गांधी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने की मांग वाली निगरानी याचिका स्वीकार कर ली थी। इस आदेश के खिलाफ राहुल ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है।
बता दें कि सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा था कि क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा रख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं? उनके इस बयान को भड़काऊ और समाज में विभाजनकारी बताते हुए विरोध हुआ था।
वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान के खिलाफ सारनाथ थाने में एफआइआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इस पर उन्होंने अदालत में परिवाद दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ने 28 नवंबर 2024 को इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है।
इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की जिसे स्वीकार कर लिया गया। राहुल की दलील है कि वाराणसी अदालत का आदेश गलत, अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लिहाजा जब तक यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है तब तक वाराणसी की एमपी-एमएलए अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाए।
राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और आपोजिट पार्टी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी और अमन सिंह विसेन उपस्थित हुए। राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल उपस्थित रहे।
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