पतंजलि आयुर्वेद को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, कंपनी पर चलेगी सीजीएसटी पेनाल्टी वसूली की कार्रवाई
Allahabad High Court | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को 273.5 करोड़ रुपये की सीजीएसटी बकाया वसूली मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज करते हुए अधिकारियों को धारा-122 के तहत कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि जीएसटी चोरी के मामले में पेनाल्टी वसूली की कार्यवाही सही है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ 273.5 करोड़ की सीजीएसटी बकाया वसूली कार्रवाई को वैध करार दिया है। अधिकारियों को धारा-122 की कार्रवाई जारी रखने की छूट दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ तथा न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। इसमें कंपनी पर पेनाल्टी लगाकर कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी।
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