यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के MD के खिलाफ जमानती वारंट जारी, HC ने 28 मई को किया तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPSRTC के प्रबंध निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है उन्हें 28 मई को पेश होने का आदेश दिया गया है। यह आदेश अमित कुमार की या ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) के खिलाफ सीजेएम लखनऊ के मार्फत जमानती वारंट जारी कर 28 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि याची श्रमिक का भुगतान करने तक प्र
इसके बावजूद न आदेश का पालन किया, न निदेशक हाजिर हुए और इससे छूट के लिए कोई अर्जी दी। इस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अमित कुमार की याचिका पर दिया है। श्रम अदालत बरेली ने याची को दंडित करने का आदेश रद करते हुए बकाया वेतन सहित उसकी सेवा बहाली का अवार्ड दिया था।
निगम ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, किंतु कोई स्थगनादेश नहीं मिला। कोर्ट ने याचिका पर कर्मचारी से जवाब मांगा। याची ने भी अवार्ड का पालन करने की याचिका दायर की। कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि अवार्ड निष्पादन अर्जी दाखिल करें। याची ने उप श्रमायुक्त बरेली के समक्ष 18 अक्टूबर 2021 को निष्पादन अर्जी दी है जो अभी तक तय नहीं की गई।
कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादन अर्जी को छह माह में तय करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद अर्जी लंबित है। कोर्ट ने सड़क परिवहन निगम के विपक्षी संख्या तीन व चार को तलब किया। इस पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी तथा आदेश के पालन के लिए कुछ और समय मांगा।
कोर्ट ने सात साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे याची का भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, ‘जब तक याची को भुगतान नहीं होता, प्रबंध निदेशक का वेतन भुगतान नहीं करने की बात थी, इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया।’

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