इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पुलिस अब रात में हिस्ट्रीशीटर के घर नहीं जाएगी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज निवासी समुंदर पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को हिस्ट्रीशीटर के घर देर रात दबिश देने से रोक दिया है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस किसी के घर में बेवजह घुसकर उसकी निजता का उल्लंघन नहीं कर सकती। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त और थानाध्यक्ष सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस के देर रात एक हिस्ट्रीशीटर के घर जाने पर रोक लगा दी है। प्रयागराज निवासी समुंदर पांडेय की याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय के अगले आदेश तक पुलिस को रात में याची के घर पर जाकर उसकी शांति और निजता में खलल डालने से रोका जाता है।
यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की खंडपीठ ने खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला भी दिया है। इसमें कहा गया है पुलिस हिस्ट्रीशीटर के घरों पर रात में असमय नहीं जा सकती।
कोर्ट ने प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और थानाध्यक्ष (एसएचओ) सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। अब 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। याची ने अप्रासंगिक सामग्री के आधार पर हिस्ट्रीशीट खोलने को चुनौती दी है।
कहा है कि उसे पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस वाले घर में बेवजह देर रात घुस रहे और उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। इससे उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उसे और उनके परिवार के सदस्यों को मानसिक परेशानी हो रही है।
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