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    Prayagraj Circle Rate Rules : खेत खरीद कर प्लाटिंग की तो जुर्माना व अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा, एक अगस्त से नया नियम

    Updated: Sat, 26 Jul 2025 01:03 PM (IST)

    प्रयागराज शहर के आसपास के गांवों में अभी तक लोग खेत खरीद कर प्लाटिंग करते थे। इससे राजस्व का नुकसान होता रहा। एक अगस्त से लागू हो रहे नए सर्किल रेट के नियमों के तहत प्लाटिंग के लिए खेती भूमि खरीदने वाले रजिस्ट्री के अभिलेखों में इसका उल्लेख करेंगे। इसके हिसाब से ही स्टांप शुल्क लगेगा।

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    नया सर्किल रेट नियम प्रयागराज में कृषि भूमि पर प्लाटिंग पर अंकुश लगाएगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर से सटे गांवों में खेती की जमीन खरीदकर उस पर प्लाटिंग करने वालों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। प्रयागराज में पहली अगस्त से लागू होने वाले नए सर्किल रेट के नियम के अंतर्गत ही प्लाटिंग की जा सकेगी। नए सर्किल रेट के लिए आपत्तियां 30 जुलाई तक ली जाएंगी। 

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    जमीन खरीदने में प्लाटिंग का रजिस्ट्री में करना होगा जिक्र

    प्रयागराज में एक अगस्त से लागू होने जा रहे नए सर्किल रेट के नियमों में यह भी प्रविधान कर दिया गया है कि प्लाटिंग के उद्देश्य से खेती की जमीन खरीदने जा रहे हैं तो रजिस्ट्री के अभिलेखों में इसका उल्लेख करना होगा, जिसके हिसाब से ही स्टांप शुल्क लगेगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना के साथ अतिरिक्त स्टांप शुल्क भी देना होगा।

    एनजीटी के नियमों को प्लाटिंग एरिया में लागू करना होगा

    दरअसल, अभी तक प्रयागराज शहर के आसपास के गांवों में खेत खरीद कर लोग प्लाटिंग कर रहे थे, जिससे राजस्व नुकसान हो रहा था। नए प्रविधान में रेरा के साथ एनजीटी के नियमों को भी प्लाटिंग एरिया में लागू करना होगा। प्राइवेट कालोनी में हरित पट्टिका, खुले स्थान, पार्क, क्रीड़ा स्थल भी रखने होंगे। ऐसे गांवों की श्रेणी भी बना दी गई है।

    अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा

    विकासशील गांव और सामान्य गांव की श्रेणी है। विकासशील गांव शहर से बिल्कुल सटे हैं, जहां शहर के बड़े प्रोजेक्ट का प्रभाव है। नगर पंचायतों की सीमा के गांव भी विकासशील की श्रेणी में हैं। सामान्य जो शहर तथा नगर निकायों से दूर हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट कराकर जमीन की प्लाटिंग करने पर भी अतिरिक्त स्टांप शुल्क देने का नियम आ गया है।

    30 जुलाई तक ली जाएंगी आपत्तियां 

    नए सर्किल रेट के लिए आपत्तियां ली जा रही हैं। इन आपत्तियों का निस्तारण 30 जुलाई तक किया जाएगा। इसके बाद एक अगस्त से जनपद में नया सर्किल रेट लागू कर दिया जाएगा। फिर नए नियम के तहत सभी कार्य होंगे।