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    प्रयागराज में कल से लागू होगा नया सर्किल रेट, पांच से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी

    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:21 AM (IST)

    प्रयागराज में नए सर्किल रेट को मंजूरी मिल गई है, जो सोमवार से लागू होगा। जिला स्तरीय समिति के प्रस्तावों के अनुसार, संपत्तियों की रजिस्ट्री अब नए सर्क ...और पढ़ें

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    अब इसी रेट पर संपत्तियों की होगी रजिस्ट्री, ज्यादा क्षेत्रफल की कृषि भूमि खरीदने पर राहत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद में सोमवार से नया सर्किल रेट लागू हो जाएगा। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने शनिवार को इसके लिए स्वीकृति दे दी। अब नए सर्किल रेट पर ही संपत्तियों की रजिस्ट्री होगी। इसके अनुसार जिले में पांच से 30 प्रतिशत तक के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई है।

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    सबसे ज्यादा 30 प्रतिशत तक नैनी, झूंसी, फाफामऊ और झलवा क्षेत्र में सर्किल रेट बढ़ाया गया है। वहीं सिविल लाइंस, अशोक नगर, जार्जटाउन, टैगोर टाउन, मम्फोर्डगंज क्षेत्र में 15 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ा है। दरअसल, इन क्षेत्रों में वर्ष 2022 में ही काफी ज्यादा सर्किल रेट बढ़ा दिया गया था। लगभग तीन वर्षों बाद जिले में सर्किल रेट बढ़ाया गया है।

    नए सर्किल रेट में सबसे महत्वपूर्ण नियमों में सरलीकरण किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का खुद से मूल्यांकन कर सकेगा। इसके साथ ही होटल, रेस्टोेरेंट, बार, सिनेमा हाल, वेयर हाउस, कोल्डस्टोर, बैंक्वेट हाल, ढाबा, रिसार्ट, पार्टी लान की भी नए सर्किल रेट में मूल्यांकन की व्यवस्था कर दी गई है। पहले इन संपत्तियों की अलग से मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं थी।

    एआइजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि सबसे अहम यह कि ज्यादा क्षेत्रफल की अकृषक भूमि की रजिस्ट्री में राहत दी गई है। अकृषक भूमि 500 वर्ग मीटर से ज्यादा की रजिस्ट्री पर मूल्यांकन दरों में राहत दी गई है। पांच सौ से एक हजार वर्ग मीटर की अकृषक भूमि पर 15 प्रतिशत तथा एक हजार से दो हजार वर्ग मीटर की अकृषक भूमि पर 20 प्रतिशत कम स्टांप देेने होंगे। एआइजी स्टांप ने बताया कि नए सर्किल रेट से राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

    नए सर्किल रेट के लिए गठित जिला स्तरीय समिति के प्रस्तावों की मंजूरी दे दी गई है। सोमवार से नया सर्किल रेट लागू हो जाएगा। अब सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री नए सर्किल रेट के अनुसार ही होगी।

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    -मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी