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पति से तलाक लिए बगैर लिव इन में नहीं रह सकती विवाहित महिला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली विवाहित महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि विवाहित महिला पति से तलाक लिए बिना किसी और के साथ लिव इन में नहीं रह सकती। जानकारी के मुताबिक एक महिला ने सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे जस्टिस रेनू अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सिरे से खारिज कर दिया है।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Tue, 12 Mar 2024 04:45 PM (IST)
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पति से तलाक लिए बगैर लिव इन में नहीं रह सकती विवाहित महिला।
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