बिना मानचित्र पास कराए 40 वर्ग मीटर में बनवा सकते हैं घर, अधिक जमीन पर मैप न होने पर चल सकता है बुलडोजर
शहरी क्षेत्र में 40 वर्ग मीटर जमीन में अगर आप आवासीय मकान बनाना चाह रहे हैं तो बिना देरी किए अपना मकान बनवा सकते हैं। इतने क्षेत्रफल में मकान बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने की आवश्यकता नहीं है। पीडीए की ओर से इस दायरे में मकान बनवाने के लिए कोई रोक भी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन 40 वर्ग मीटर से अधिक जगह निर्माण में मानचित्र अवश्य पास करा लीजिए।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहरी क्षेत्र में 40 वर्ग मीटर जमीन में अगर आप आवासीय मकान बनाना चाह रहे हैं तो बिना देरी किए अपना मकान बनवा सकते हैं। इतने क्षेत्रफल में मकान बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने की आवश्यकता नहीं है।
पीडीए की ओर से इस दायरे में मकान बनवाने के लिए कोई रोक भी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन 40 वर्ग मीटर से अधिक में निर्माण करा रहे हैं तो उसका मानचित्र अवश्य पास करा लीजिए, अन्यथा पीडीए की ओर से ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित हो सकता है। जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आनलाइन मानचित्र पास करने की सुविधा शुरू हो गई है।
उक्त बातें दैनिक जागरण के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रश्न पहर में गुरुवार को पीडीए के मुख्य नगर नियोजक टीपी सिंह ने लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहीं। बताया कि महायोजना 2031 में झलवा की ओर सब्जी पट्टी को भी समाप्त करने की तैयार हो रही है। इसके अलावा नैनी की ओर प्रस्तावित बस अड्डा को आवासीय भू उपयोग में बदला जाएगा। मास्टर प्लान में हाईवे फैसिलिटी की सुविधा भी शहर में रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
सब्जी पट्टी को किया जाएगा आवासीय
शहरी सीमा का विस्तार होने से पीडीए का दायरा 57 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। महायोजना 2031 में अब भू उपयोग को बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें झलवा की ओर पहले से निर्धारित सब्जी पट्टी को समाप्त कर आवासीय किया जाएगा। आवासीय के लिए 85क लोगों ने आवेदन किया है। इस क्षेत्र में 70 बीघा से अधिक क्षेत्रफल को सब्जी पट्टी घोषित किया गया है। भू उपयोग बदल जाने से यहां पर तेजी से आवास का निर्माण होगा।
हाईवे फैसिलिटी की सुविधा
मास्टर प्लान 2031 में हाईवे फैसिलिटी की सुविधा दी जाएगी। इस व्यवस्था से हाईवे और बाईपास से 500 मीटर की दूरी में विवाह घर, रेस्टोरेंट, रीशार्ट, पेट्रोल पंप आदि खोलने की सुविधा रहेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीडीए पहला प्राधिकरण होगा जो इस सुविधा को उपलब्ध कराएगा।
कंपाउंडिंग के लिए आफलाइन सुविधा
मानचित्र पास कराए बिना जो लोग आवास बना रहे हैं, उनके खिलाफ पीडीए की ओर से कंपाउंडिंग की सुविधा शुरू की गई है। इस व्यवस्था से लोगों को भवन बनने के बाद शुल्क जमा कर स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके लिए पीडीए में अभी भी आफलाइन सुविधा लोगों को मुहैया कराई जा रही है। मुख्य नगर नियोजक ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में इस सुविधा को भी आनलाइन किया जा सकता है।
पार्किंग के साथ बना सकेंगे चार मंजिला मकान
छोटे प्लाटों पर भी पार्किंग छोड़कर चार मंजिला मकान का निर्माण कर सकते हैं। पहले 500 वर्ग मीटर में मकान बनाने पर पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होता था। इसके अलावा 12 मीटर चौड़ी सड़क में भी नर्सिंग होम और विवाह घर का निर्माण कराया जा सकता है। पीडीए के बाइलाज में संशोधन के बाद यह सुविधा शुरू की गई है।
इन्होंने किया पूछा सवाल
कुशाग्र करेली, सत्य प्रकाश मिश्र चाका, केपी मिश्र शंकरघाट तेलियरगंज, शिवम राय मेजा, एसपी शुक्ला छोटा बघाड़ा, लालचंद्र सेन सुलेमसराय, पीएन दुबे झूंसी, अजय कुमार मालवीय नगर, सुरेंश चंद्र पांडेय शांतिपुरम, शैलेश त्रिपाठी झूंसी, सोमेन मुखर्जी कीडगंज, गौरव बेनीगंज, राजीव तिवारी मेजा, महेंद्र सिंह फाफामऊ, देवव्रत गोहरी, पंकज पांडेय गद्दोपुर, ज्योति सिंह झलवा, आलोक सिंह तेलियरगंज।
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