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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Atiq Ahmed: माफिया अतीक अहमद के भांजे की बढ़ेंगी मुश्किलें, जिला न्यायालय ने इस मामले में दिया बड़ा झटका

By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey
Published: Thu, 26 Oct 2023 01:18 PM (IST)

Atiq Ahmed अतीक अहमद के भांजे जका अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। जुलाई ...और पढ़ें

माफिया अतीक अहमद के भांजे की बढ़ेंगी मुश्किलें, जिला न्यायालय कोर्ट ने इस मामले में दिया बड़ा झटका
माफिया अतीक अहमद के भांजे की बढ़ेंगी मुश्किलें, जिला न्यायालय कोर्ट ने इस मामले में दिया बड़ा झटका

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अतीक अहमद के भांजे जका अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। जुलाई महीने में जका के विरुद्ध रंगदारी के लिए धमकी देने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट पूरामुफ्ती थाने में दर्ज कराई गई थी।

जिला जज संतोष कुमार राय ने आरोपित जका के वकील तथा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनकर पुलिस द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन करने के बाद प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करने का निर्णय सुनाया।

इन धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा

धूमनगंज में 60 फीट रोड स्थित जाफरी कालोनी में रहने वाले प्रापर्टी डीलर साबिर हुसैन ने 28 जुलाई को पूरामुफ्ती थाने में अतीक अहमद की मरियाडीह गांव निवासी बहन शाहीन, बहनोई मोहम्मद अहमद और भांजे जका समेत अन्य के खिलाफ आइपीसी की धारा 147, 148, 323, 504, 506, 386 और 392 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

साबिर ने आरोप लगाया था कि वह एक ग्राहक को कालिंदीपुरम कालोनी में जमीन दिखाने गया था जहां अतीक के भांजे जका ने आकर धमकाया कि यहां सौदा करना है तो 10 लाख रुपये रंगदारी देनी होगी। जका उसका मोबाइल फोन भी छीन ले गया था।

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अदालत से नहीं मिली राहत

साबिर के मुताबिक, वह मरियाडीह में जका के घर मोबाइल मांगने गया तो उसे पीटा और धमकाया गया था। साबिर की शिकायत पर पूरामुफ्ती थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार जका ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि उसे अदालत से राहत नहीं मिल सकी है। जका के माता-पिता को गिरफ्तार किया गया था।