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    Shri Krishna Janmabhoomi Dispute : प्रतिनिधि वाद पर एक ही आपत्ति मिली, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब सुनवाई 26 को होगी

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 06:12 PM (IST)

    Shri Krishna Janmabhoomi Dispute श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में 26 सितंबर को होगी। कोर्ट ने प्रतिनिधि वाद पर पक्षकारों से अगली सुनवाई से पहले आपत्ति दाखिल करने को कहा है। एक वाद में वादी अधिवक्ता ने अपनी आपत्ति दाखिल कर दी है।

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    कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है।

    प्रयागराज। Shri Krishna Janmabhoomi Dispute इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद अगली तिथि नियत कर दी।

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    कोर्ट ने कहा है कि प्रतिनिधि वाद पर पक्ष अपनी आपत्ति अगली सुनवाई से पहले दाखिल कर दें। वाद संख्या 13 में वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी आपत्ति दाखिल कर दी है। वाद संख्या सात से वादी संख्या एक का नाम हटाने के लिए बहस हुई।

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    इस वाद संख्या में अधिवक्ता रीना सिंह ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने प्रतिनिधि वाद संबंधी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसलिए शीर्ष अदालत के निर्णय तक इस मामले में सुनवाई न की जाए। विवादित स्थल के श्रीकृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करते हुए सिविल वाद दायर करने वाले वादी संख्या एक और 2,3,4,5 ने एक दूसरे के खिलाफ तर्क दिए।

    Shri Krishna Janmabhoomi Dispute वाद संख्या तीन में (इसमें आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढ़ियों में श्रीकृष्ण का विग्रह लगाए जाने का दावा है) भारतीय पुरातत्व सर्वे (एएसआइ) ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हरेराम त्रिपाठी ने प्रतिनिधि वाद का प्रकाशन संपूर्ण भारत में प्रसारित अखबारों में कराने का आग्रह किया।

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    Shri Krishna Janmabhoomi Dispute इससे पहले 22 अगस्त को हुई सुनवाई में मस्जिद कमेटी की ओर से सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने तब मंदिर पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया था। उच्च न्यायालय ने 18 जुलाई को वाद संख्या 17 (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य) को प्रतिनिधि वाद बनाया है। शाही ईदगाह कमेटी ने प्रतिनिधि वाद पर ही सुनवाई करने और अन्य सभी वादों पर रोक लगाने की मांग की है।