श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब चार जुलाई को होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर 4 जुलाई को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकलपीठ ने प्रकीर्ण प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की और संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा शाही मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग पर बहस हुई जिसका समर्थन मंदिर पक्ष और विरोध मुस्लिम पक्ष ने किया।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि -शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट अब चार जुलाई को सुनवाई करेगा। शुक्रवार दोपहर दो बजे न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकलपीठ के समक्ष कुछ वाद में प्रकीर्ण प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई।
संबंधित पक्षों को जबाव दाखिल करने का आदेश हुआ। केस नंबर 13 में वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा शाही मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था।
इस पर प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष का जवाब आया और बहस हुई। इस मांग का समर्थन आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज व कुछ अन्य वादियों ने किया। मंदिर पक्ष से रीना एन सिंह व मुस्लिम पक्ष की ओर से तसनीम अहमदी व मोहम्मद प्राचा ने बहस की।
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