बेटी की शादी के लिए पूर्व सांसद कपिलमुनि को एक माह की पैरोल, जवाहर पंडित हत्याकांड में मिली है उम्रकैद की सजा
नैनी सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया को बेटी की शादी के लिए एक महीने की पैरोल मिली है। पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे कपिलमुनि को शासन ने कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें शांति बनाए रखने और पैरोल अवधि समाप्त होने पर वापस जेल लौटने की शर्त पर रिहा किया गया है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया को बेटी की शादी के लिए पैरोल मिली है। वह एक महीने तक पैरोल पर जेल से बाहर रहेंगे। शुक्रवार को शासन से इस संबंध में निर्देश जारी हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही सिद्धदोष बंदी कपिलमुनि करवरिया पैरोल पर सलाखों से बाहर आकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ होंगे।
पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में कपिलमुनि करवरिया सहित चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसी हत्याकांड में उनके भाई पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की सजा माफ हो चुकी है।
शासन से जारी निर्देश के मुताबिक, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत सेंट्रल जेल नैनी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी कपिल मुनि करवरिया (बंदी संख्या-511/19) को पुत्री के विवाह हेतु एक माह के पैरोल (दंड का अस्थाई निलंबन) पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश दिया गया है।
साथ ही यह प्रतिबंध भी लगाया गया है कि बंदी पैरोल की अवधि में शांति बनाए रखने, अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे। बंदी के विरुद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए और बंदी का जेल आचरण संतोषजनक हो।
पैरोल की अवधि को बंदी द्वारा काटी गयी सजा में नहीं जोड़ा जाएगा। पैरोल की अवधि में बंदी अपने निवास स्थान के थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा। अगर पैरोल समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो बंदी और उसके जमानतदारों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए।
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