इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर अब आठ को सुनवाई, राज्य सरकार ने दाखिल किया जवाब
कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी तथा सहयोगी इजराइल आटे वाला को गैंग्सटर मामले में फिलहाल जमानत नहीं मिल ...और पढ़ें

विधि संवाददाता, प्रयागराज। कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी तथा सहयोगी इजराइल आटे वाला को गैंग्सटर मामले में फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी है। जमानत अर्जी पर अब आठ मई को सुनवाई होगी।
बुधवार को इस मामले में राज्य सरकार की ओर से न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल तथा अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने जवाब दाखिल किया। इस हलफनामे में कहा गया है कि तीनों अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है।
गैंगचार्ट में भी इरफान पर एक मुकदमा व रिजवान तथा इजरायल पर दो दो मुकदमे दर्ज हैं। इनके खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाने में कई मुकदमे हैं। कोर्ट ने इरफान के अधिवक्ताओं सगीर अहमद और विनीत विक्रम को प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए आठ मई की तिथि नियत की है।
मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा के खिलाफ गैर जमानती वारंट
वहीं दूसरी ओर, सरकारी दस्तावेज में हेरफेर कर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में दर्ज एफआइआर में फरार माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी के विरुद्ध न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अफ्शा के खिलाफ गाजीपुर में पांच और मऊ में तीन मुकदमे दर्ज हैं।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।