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    प्रयागराज: पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत का मामला, 2 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई

    Updated: Wed, 13 Aug 2025 01:05 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने यह तारीख तय की। इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी और इसराइल आटेवाला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। तीनों की जमानत अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है।

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    पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी पर अब दो सितंबर को अगली सुनवाई। प्रतीकात्‍म

    जासं प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी पर अब दो सितंबर को अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई के बाद अगली तारीख तय की।

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    कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

    इरफान के साथ-साथ रिजवान व इजराइल आटेवाला की जमानत अर्जी भी दाखिल है। तीनों जमानत अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है।

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