वकील को हिरासत में लिए जाने पर SP फर्रुखाबाद को HC की फटकार, सफाई हलफनामे सहित उपस्थित होने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील को हिरासत में लेने पर एसपी फर्रुखाबाद को फटकार लगाई और उन्हें कोर्ट में रोक लिया। कोर्ट ने वकील को पेश करने तक एसपी को कक्ष छोड़ने से मना कर दिया। याची ने पति को अवैध हिरासत में लेने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने एसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2025 को तय की।
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विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैंपस के बाहर से अधिवक्ता को हिरासत में लिए जाने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान मंगलवार को फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाई और न्याय कक्ष में रोक लिया। पकड़े गए वकील को पेश किए जाने तक न्याय कक्ष नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। बाद में आदेश दिया कि वह शहर नहीं छोड़ें और बुधवार को व्यक्तिगत हलफनामे सहित उपस्थित हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर तथा न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रीति यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। फर्रुखाबाद निवासी अधिवक्ता अवधेश मिश्र, याची संग प्रयागराज आए थे और उन्हें भी एसओजी ने हिरासत में ले लिया था। याची ने यह कहते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी कि उसके पति को फर्रुखाबाद के पुलिस अधिकारियों ने अवैध रूप से हिरासत में लिया है।
पूरक हलफनामे में जानकारी दी गई कि याची के पति को आठ सितंबर की रात लगभग नौ बजे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और 14 सितंबर को रात लगभग 11 बजे रिहा किया गया। साथ ही जबरन पत्र लिखवाया गया जिसमें कहा गया था कि उसे (याची के पति को) हिरासत में नहीं लिया गया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कायमगंज थाना प्रभारी अनुराग मिश्र, सीओ कायमगंज और एसपी फर्रुखाबाद को न्याय में बाधा डालने के लिए 14 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था।
कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को याची से संपर्क करने, उसे धमकाने या किसी अन्य प्रकार से परेशान करने से भी रोका था। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 12 सितंबर को दायर की गई थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एसपी फर्रुखाबाद न्याय कक्ष में मौजूद थीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामले में जांच के आदेश उनकी ओर से दिए गए हैं।
कोर्ट को जब यह बात बताई गई कि फर्रुखाबाद की एसओजी ने याची के वकील अवधेश मिश्र को भी हिरासत में ले लिया गया है तो खंडपीठ ने एसपी फर्रुखाबाद से कहा कि एसओजी जब तक अवधेश मिश्र को पेश नहीं करती, वह न्याय कक्ष नहीं छोड़ें। बाद में वकील को पेश किया गया तो कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार 15 अक्टूबर 2025 दोपहर एक बजे नियत करते हुए एसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए आदेश दिया।
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