UP News: हाई कोर्ट बार चुनाव की आचार संहिता आज से लागू, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए निर्वाचन टीम का गठन किया गया है। चार जून से आचार संहिता लागू हो गई है जिसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। तीन साल की सदस्यता वाले सदस्य ही वोट डाल सकेंगे और उन्हें हर साल कम से कम पांच केस दाखिल करने होंगे। 30 साल से अधिक के सदस्यों को केस की बाध्यता से छूट दी गई है।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की निर्वाचन टीम का गठन कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भूषण, वशिष्ठ तिवारी व महेंद्र बहादुर सिंह निर्वाचन अधिकारी एल्डर कमेटी की सहमति से नामित किए गये है। मंगलवार को पुस्तकालय हाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संभावित सभी पदों के प्रत्याशियों की बैठक हुई।
इसमें तय हुआ कि चार जून बुधवार से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसका उल्लघंन करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आचार संहिता तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के चुनाव संबंधी याचिका पर पारित दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ने बताया कि उन्हीं सदस्यों को मताधिकार मिलेगा जिन्होंने बार एसोसिएशन की तीन साल की सदस्यता पूरी कर ली है। पिछले तीन वर्षों में अर्थात एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक हर वर्ष कम से कम पांच-पांच केस का दाखिला किया है।
बार की सदस्यता के साथ एडवोकेट रोल हो, 31 मार्च 2025 तक बार का शुल्क जमा हो, बार का बकाया शुल्क 13 जून तक जमा करने की अनुमति दी गई है। ऐसे सदस्यों जिन्होंने 30 वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली है और नियमित वकालत कर रहे हैं उनके लिए हर वर्ष पांच केस की बाध्यता के नियम लागू नहीं होंगे। उन्हें मुकदमों की बाध्यता से मुक्त रखा गया है।
बैठक में अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशियों में वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय, वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह, संतोष कुमार त्रिपाठी, अशोक कुमार सिंह, डा. सीपी उपाध्याय, प्रभाशंकर मिश्र, सुरेश चंद्र पांडेय, देवी प्रसाद सिंह, सुशील चंद्र श्रीवास्तव व महासचिव पद के संभावित प्रत्याशी राय साहब यादव, उदय शंकर तिवारी, संतोष कुमार मिश्र, प्रशांत सिंह रिंकू, अभिषेक तिवारी आदि मौजूद रहे।
निर्वाचन टीम के दिशा-निर्देश
- हाई कोर्ट परिसर या प्रयागराज शहर में कहीं भी पोस्टर बैनर प्रचार सामग्री लगी हो, सभी प्रत्याशी 10 जून तक हटा लें।
- प्रत्याशी या समर्थक कोर्ट परिसर या शहर में प्रदर्शन, नारेबाजी व प्रचार शोर नहीं करेंगे, कोर्ट कार्यवाही में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाये।
- आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल व चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान की अनुमति नहीं है। उल्लघंन करने पर सदस्यता निलंबित हो सकती है।
- प्रत्याशी व समर्थक सार्वजनिक स्थानों पर लंच डिनर आदि का आयोजन नहीं करेंगे।
- बार एसोसिएशन चुनाव तक विवाह समारोह के अलावा कोई प्राक्सी जन्मदिन पार्टी,भंडारा,आचार संहिता का उल्लघंन माना जाएगा। यह कोर्ट की अवमानना होगी। एल्डर कमेटी ऐक्शन लेगी, चुनाव अधिकारी चुनाव पर्चा निरस्त कर सकते हैं।
- पोस्टर, हैंडबिल, फोटोग्राफ चुनाव सामग्री दीवालों पर चस्पा करने को प्रतिबंधित किया गया है।
- चुनाव के दौरान लंच पैकेट देना प्रतिबंधित है।
- कैपस में प्रवेश के लिए सीओपी कार्ड, बार एसोसिएशन कार्ड या बार काउंसिल कार्ड लाना जरूरी होगा।
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