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    Atiq Ashraf Murder: माफ‍िया अतीक-अशरफ हत्याकांड के हत्‍यरोप‍ित सनी-अरुण व लवलेश की सुनवाई टली

    By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
    Updated: Fri, 01 Sep 2023 02:56 PM (IST)

    Atiq Ashraf Murder Case Update प्रयागराज के काल्‍व‍िन अस्‍पताल के सामने 15 अप्रैल को माफ‍िया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शूटर सनी अरुण और लवलेश ने गोल‍ियों की बौछार कर हत्‍या कर दी थी। आज हत्‍यारोप‍ितों की कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेक‍िन फ‍िर सुनवाई को टाल द‍िया गया है। अभी तक कोर्ट ने सुनवाई के ल‍िए नई तारीख नहीं दी है।

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    Atiq Ashraf Murder: अतीक-अशरफ हत्याकांड के हत्‍यरोप‍ित

    प्रयागराज, जेएनएन। अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारोंपितो की सुनवाई टल गई है। प्रतापगढ़ की जिला कारागार में बंद तीनों आरोपितों को शुक्रवार को जिला न्यायालय में जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेश होना था। जिला जज की कोर्ट खाली होने के वजह से आरोपितों को पेश नही किया गया।

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    बता दें कि पिछले नियत तिथि पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपित शनि ने कोर्ट से अपना अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समय मांगा था। आरोपित लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की ओर से अधिवक्ता गौरव सिंह नियुक्त किए गए हैं। मुकदमे का ट्रायल जिला जज संतोष राय की कोर्ट में चल रहा है।

    आरोपितों के विरुद्ध एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था।

    जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि हत्यारोंपित अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। इन्हीं धाराओं के अंतर्गत आरोपितों पर आरोप तय होना है।