Gyanvapi Case: ज्ञानवापी वुजुखाना सर्वे मामले में अब छह अगस्त को होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाने का सर्वे कराने की मांग वाली राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई अब 6 अगस्त को करेगा। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह प्रकरण सुना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी न होने और अंतरिम आदेश प्रभावी होने के कारण कोर्ट ने अगली तारीख तय की।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग आकृति के अलावा वजूखाने का एएसआई से सर्वेक्षण की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपासना स्थल कानून को लेकर दाखिल याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित रहने के कारण दिया है। शुक्रवार को राखी सिंह अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि उपासना स्थल कानून की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित सुनवाई पूरी नहीं हुई है।
अंतरिम आदेश प्रभावी है जिससे किसी प्रकार के सर्वे आदेश पर रोक लगी है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। गौरतलब है कि श्रृंगार गौरी केस की पक्षकार राखी सिंह की सिविल पुनरीक्षण याचिका के साथ संबद्ध 1991 के स्वंभू लार्ड आदि विशेश्वर वाद में अतिरिक्त वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका में हाईकोर्ट नें विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद एवं सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से जबाब मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश से न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश करने से रोक दिया है।
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