पुलिस विभाग ने कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल का किया था तबादला, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द: पढ़ें पूरा मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल व पुलिस हेड कांस्टेबल को तबादले के आठवें तथा 11 वें माह बाद कार्यमुक्त करने के कारण उनका स्थानांतरण रद कर दिया है। कहा है कि तबादला नीति के तहत सभी कांस्टेबल के तबादले के समय अगले साल याचीगण का भी तबादला किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने रवि कुमार व धर्मेंद्र सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल व पुलिस हेड कांस्टेबल को तबादले के आठवें तथा 11 वें माह बाद कार्यमुक्त करने के कारण उनका स्थानांतरण रद कर दिया है। कहा है कि तबादला नीति के तहत सभी कांस्टेबल के तबादले के समय अगले साल याचीगण का भी तबादला किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने रवि कुमार व धर्मेंद्र सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने बहस की। इनका कहना था कि याची रवि कुमार का आठ दिसंबर 2022को तबादला मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद व धर्मेंद्र सिंह का नौ दिसंबर 2022 को तबादला हापुड़ से गाजियाबाद किया गया था।
इन्हें क्रमशः चार अगस्त व पहली दिसंबर 2023 को कार्यमुक्त किया गया। याची का कहना था कि सत्र मध्य में तबादले का औचित्य नहीं है।
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