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    बिकरू कांड का ट्रायल जल्द पूरा करने का आदेश, HC से रेखा की जमानत खारिज

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:41 PM (IST)

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिकरू कांड की सुनवाई जल्द पूरी करने का आदेश दिया है। अदालत ने रेखा अग्निहोत्री की जमानत याचिका खारिज करते हुए, दैनिक सुनवाई करने का निर्देश दिया है। 2/3 जुलाई 2020 को विकास दुबे और उसके साथियों ने बिकरू गांव में पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसमें आठ पुलिसकर्मी शहीद हुए थे।

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    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड का ट्रायल यथाशीघ्र पूरा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे का ट्रायल दंड प्रक्रिया संहिता के प्रविधान की धारा 309 के अनुसार दिन-प्रतिदिन सुनवाई करते हुए पूरा किया जाए।

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    किसी भी पक्ष को आवश्यक रूप से स्थगन न दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने बिकरू कांड की अभियुक्त रेखा अग्निहोत्री की दूसरी जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है। अपीलार्थी की ओर से अर्जी पर अधिवक्ता वीके राय और सरकार के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) विकास सहाय ने बहस की।

    बताते चलें कि दो/तीन जुलाई 2020 की रात गैंग्स्टर विकास दुबे के बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके साथियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इसमें एक डिप्टी एसपी सहित आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी।