Akanksha Dubey Death Case: CBI जांच की मांग पर कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, दिया तीन सप्ताह का समय
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत के मामले की जांच सीबीआइ जांच कराने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व विपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही याचिका को पांच हफ्ते बाद सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र की खंडपीठ ने मृतका की मां मधु दुबे की आपराधिक याचिका पर दिया है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत के मामले की जांच सीबीआइ जांच कराने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व विपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही याचिका को पांच हफ्ते बाद सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विवेक सिंह की खंडपीठ ने मृतका की मां मधु दुबे की आपराधिक याचिका पर दिया है। याची की तरफ से सौरभ तिवारी,आर्य सुमन पांडेय, सीबीआइ की तरफ से संजय कुमार यादव व राज्य सरकार की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा।
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वाराणसी में संदिग्ध हालत में मिला था आकांक्षा दुबे का शव
तथ्यों के अनुसार, वाराणसी के सारनाथ इलाके के एक होटल में गत 26 मार्च 2023 को संदिग्ध हालत में भोजपुरी एक्सट्रेस आकांक्षा दुबे का शव पाया गया था। आकांक्षा के परिवार वालों ने सिंगर समर सिंह पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।
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पुलिस ने समर सिंह व एक अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अभी विवेचना जारी है। याची मधु दुबे ने याचिका दायर कर पुलिस विवेचना पर सवाल उठाए हैं।
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