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    पदोन्नति कोटा खत्म, अब बीईओ के सभी 1031 पदों पर की जाएगी सीधी भर्ती

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:32 AM (IST)

    प्रयागराज से, खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भर्ती में अब सारे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, पदोन्नति कोटा खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेसिक शिक्षा विभाग नियमावली में संशोधन करने की तैयारी में है, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश में बीईओ के 1031 पद हैं, और नियमावली में संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

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    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भर्ती में पदोन्नति कोटा पहले ही खत्म किया जा चुका है और सभी पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इस विषय पर शासनादेश तो जारी है, लेकिन नियमावली में अभी संशोधन नहीं किया गया है।

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    मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने नियमावली में संशोधन की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से स्वीकृति के बाद कैबिनेट के माध्यम से नियमावली में संशोधन किया जाएगा। प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के 1031 पद सृजित हैं।

    पहले 80 प्रतिशत पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होती थी, जबकि 20 प्रतिशत पद पदोन्नति कोटे के लिए थे। इसमें 10 प्रतिशत पद जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए थे, जबकि शेष 10 प्रतिशत पदों पर शिक्षा प्रसार योजना से पदोन्नति होती थी।

    बाद में शिक्षक संघों की सहमति से सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था बनाई गई। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। वर्ष 2011 में खंड शिक्षा अधिकारी पदों का पुनर्गठन किया गया। इधर, प्रधानाध्यापक से खंड शिक्षाधिकारी बने कुछ प्रधानाध्यापक 10 प्रतिशत भर्ती पदोन्नति कोटे से किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट गए।

    हाई कोर्ट ने शासनादेश रद (क्वैश) कर दिया। इस पर विभाग विशेष अपील में गया, लेकिन उसकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद सरकार की ओर से विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की।

    सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और विभाग के शासनादेश को सही माना। अब विभाग ने नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। नियमावली में संशोधन हो जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।