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    Sundar Bhati Bail: दोहरे हत्याकांड में सुंदर भाटी समेत तीन को जमानत, हाई कोर्ट ने इन पहलुओं को सुनकर दिया आदेश

    By Jagran NewsEdited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 09 Nov 2023 11:35 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के चर्चित दोहरे हत्याकांड के अभियुक्तों सुंदर भाटी ऋषिपाल व सिंहराज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने उन्हें बिना अदालत की अनुमति कहीं विदेश यात्रा पर जाने रोक भी लगा दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही शूटर विकास समेत सात अन्य अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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    Sundar Bhati Bail: दोहरे हत्याकांड में सुंदर भाटी समेत तीन को जमानत

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। ग्रेटर नोएडा के चर्चित  दोहरे हत्याकांड के अभियुक्तों सुंदर भाटी, ऋषिपाल व सिंहराज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने उन्हें बिना अदालत की अनुमति कहीं विदेश यात्रा पर जाने रोक भी लगा दी है। 

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    कोर्ट ने इसके साथ ही शूटर विकास समेत सात अन्य अभियुक्त की जमानत अर्जी  खारिज कर दी है। सभी अभियुक्तों को निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह आदेश  मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सभी अपराधिक अपीलों की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। 

    यह है पूरा मामला

    घटना आठ फरवरी 2015 की है।  नोएडा के नियाना गांव में शादी समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में हरेंद्र नागर व भूदेव शर्मा मारे गए थे। दोनों को अस्पताल में मृत घोषित किया गया था। प्राथमिकी  ग्रेटर नोएडा थाने में धारा 147, 148, 149 ,307, 302, व 120 बी आईपीसी के तहत लिखी गई। 

    विचार के बाद अपर जिला व सत्र न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर ने पांच अप्रैल 2021 को सभी  अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस आदेश के विरुद्ध आपराधिक अपील हाई कोर्ट में दाखिल की गई। बहस के दौरान आधार लिया गया कि हत्या का कारण गोली लगना बताया गया है किंतु प्रत्यक्षदर्शी ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार नहीं किया है। 

    जमानत पर छोड़ने का आदेश

    सुंदर भाटी के आपराधिक इतिहास के प्रश्न पर कहा गया कि 52 आपराधिक मामलों में वह 37 मामलों में अदालत से बरी हो चुका है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त सुंदर भाटी, ऋषिपाल और सिंहराज को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया और शूटर योगेश, विकास पंडित, अनूप भाटी और नामजद अभियुक्त दिनेश भाटी, यतींद्र चौधरी, सोनू, बाबा उर्फ शेर सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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