आजम खां को इलाहाबाद HC से बड़ी राहत, जमानत अर्जी हुई मंजूर; क्या जेल से आएंगे बाहर?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को जमानत दे दी है। आजम खां वर्तमान में जेल में बंद हैं। यह मामला रामपुर में स्थित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है जिसमें आजम खां आरोपी हैं।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। मामले में 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था।
आजम खान ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में उनकी ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह पक्ष रखते हुए कहा कि याची को इस मामले में राजनीतिक रंजिश के कारण फंसाया गया है। मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ और आजम को 2024 में अभियुक्त बनाया गया।
जमानत का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व ए जी ए रूपक चौबे ने कहा था कि आज़म का लंबा आपराधिक इतिहास है। घटना के वक्त वह तत्कालीन सरकार में नगर विकास मंत्री थे। अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अपराध किया गया है।
यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करने से जुड़ा है। इस संबंध में 2019 में राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआइआर दर्ज कराई थी।
पुलिस ने पहले चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को नामजद किया था। बाद में विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खान को भी आरोपी बनाया गया है।
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