UP News: माफिया अतीक की 12 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, धमकी देकर राजमिस्त्री के नाम दर्ज कराई थी प्रापर्टी
Prayagraj News उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के गौसपुर कटहुला में माफिया अतीक अहमद की ओर से बनाई गई 12 करोड़ 42 लाख की बेनामी संपत्ति को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने शनिवार शाम मामले में सुनवाई के बाद संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क करने का आदेश दिया।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के गौसपुर कटहुला में माफिया अतीक अहमद की ओर से बनाई गई 12 करोड़ 42 लाख की बेनामी संपत्ति को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा।
पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने शनिवार शाम मामले में सुनवाई के बाद संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क करने का आदेश दिया। इस दौरान हुबलाल नाम का राजमिस्त्री भी पेश किया गया, जिसके नाम माफिया ने जबरन जमीन रजिस्ट्री कराई थी।
14 लोगों की जमीन दर्ज कराई थी राज मिस्त्री के नाम
इसी प्रापर्टी का सौदा कराने के लिए माफिया का वकील विजय मिश्रा लखनऊ स्थित होटल हयात लिगेसी पहुंचा था, जहां से उसे पकड़ा गया था। लालापुर के मानपुर गांव के रहने वाले राज मिस्त्री हुबलाल के जीवन में वर्ष 2015 में उस समय खलल पड़ गई जब अतीक अहमद के गुर्गे उसके यहां जा धमके थे। उसके नाम जबरन अतीक अहमद ने 14 गरीब लोगों की जमीन रजिस्ट्री कराई।
पूरी जमीन का क्षेत्रफल 23447 वर्ग मीटर है। राजमिस्त्री को माफिया ने धमकाया भी था कि जब वह चाहेगा तब जमीन उसके कहने पर रजिस्ट्री करेगा। ऐसा न करने पर पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा।
दर्ज हुआ था गैंगस्टर का केस
बताया गया है कि अतीक ने एक करोड़ 84 लाख में करीब 25 बीघा जमीन हुबलाल के नाम पर बनाई थी, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग साढ़े 12 करोड़ रुपये आंकी गई है। वर्ष 2020 में खुल्दाबाद थाने में अतीक, उसके सहयोगी नियाज, जाहिद, मोहम्मद शेख और रियाज के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था।
डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक माफिया अतीक ने हुबलाल के नाम पर करीब साढ़े 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाई थी, जिसे पुलिस कमिश्नर कोर्ट की ओर से कुर्क किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
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