Atiq Ahmed Case: अतीक का लखनऊ वाला बंगला भी हो जाएगा सरकारी, गैंगस्टर कोर्ट भेजी गई फाइल
माफिया अतीक ने अपराध से अर्जित पैसे के जरिए लखनऊ के शेरवानी नगर फैजुल्लागंज में एक बंगला बनवाया था जो जल्द ही राज्य सरकार में निहित हो जाएगा। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा की कोर्ट में पुलिस द्वारा की गई कुर्की को सही पाया। इसके बाद अंतिम आदेश पारित करते हुए पत्रावली को गैंगस्टर कोर्ट में प्रेषित की गई।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक का लखनऊ वाला बंगला भी जल्द ही राज्य सरकार में निहित हो जाएगा। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा की कोर्ट में पुलिस द्वारा की गई कुर्की को सही पाया। इसके बाद अंतिम आदेश पारित करते हुए पत्रावली को गैंगस्टर कोर्ट में प्रेषित की गई।
बताया गया है कि माफिया अतीक ने अपराध से अर्जित पैसे के जरिए लखनऊ के शेरवानी नगर फैजुल्लागंज में एक बंगला बनवाया था। वहां पर स्वीमिंग पुल सहित तमाम तरह की सुविधाएं थी।
गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले उस संपत्ति को पुलिस ने चिन्हित किया। इसके बाद कुर्क करने की कार्रवाई की थी। करीब सवा करोड़ रुपये कीमत का यह बंगला 8600 वर्ग फीट में है।
कुर्की की कार्रवाई के बाद मामले की फाइल पुलिस कमिश्नर कोर्ट भेजी गई, जहां सुनवाई हुई। कहा गया है कि संपत्ति के संबंध में अतीक पक्ष कोई साक्ष्य नहीं दे सका। इस आधार पर पुलिस द्वारा की गई कुर्की की कार्रवाई को सही मानते हुए आदेश दिया गया।
चार अपराधी पुलिस थाने में लगाएंगे हाजिरी
पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा की कोर्ट ने गुंडा एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए चार अपराधियों को पुलिस थाने पर हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। बताया गया है कि नैनी के अंजनी कुमार सिंह, सोरांव के अरविंद, कीडगंज के अरविंद गुप्ता उर्फ टीटू के खिलाफ मुकदमे हैं।
पुलिस ने इन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए पत्रावली पुलिस कमिश्नर कोर्ट में भेजी थी। तीनों को अगले छह महीने तक हर माह संबंधित थाने में हाजिरी लगाने का आदेश हुआ है। वहीं, काेरांव निवासी उमेश को तीन माह तक हर 15 दिन में थाने पर हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है।
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