कानपुर के अखिल दुबे की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सुनवाई के लिए दी अगली तारीख
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर निवासी अखिल दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति पी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। सहायक पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने कहा कि अखिल दुबे को विवेचना अधिकारी के समक्ष पेश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह एफआईआर में नामित नहीं हैं।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर नगर निवासी अखिल दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 14अक्टूबर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति पी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।
सहायक पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल के मार्फत कहा कि इस याची को विवेचना अधिकारी के समक्ष पेश होने की जरूरत नहीं है। वह एफआईआर में भी नामित नहीं है तो कोर्ट ने राहत दी है।
याची क्रमांक एक डा. अखिलेश दुबे के खिलाफ सात अगस्त 2025 को किदवई नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। याचिका में दर्ज एफआईआर रद करने व याचियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याची दो अखिल दुबे एफआईआर में नामित नहीं है,फिर भी पुलिस बुला रही है। वर्ष 2021 की घटना को लेकर 2025 में एफआईआर दर्ज की गई है।
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