Allahabad HC ने मस्जिद की दीवार पर बम फेंकने के आरोपित की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, प्रकरण में दो आरोपित हो चुके हैं गिरफ्तार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र में मस्जिद की दीवार पर बम फेंकने के आरोपित रिजवान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक दिया है। मामले में दो अन्य आरोपित पूर्व में गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं और उसे सह-आरोपितों के बयान के आधार पर फंसाया गया है।

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज में खुल्दाबाद थाना क्षेत्र स्थित एक मस्जिद की दीवार पर बम फेंकने के मामले में आरोपित रिजवान की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक रोक लगा दी है। दो आरोपितों जीशान व अनीस को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय तथा न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने याची के अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक को सुन कर दिया है। इनका कहना है कि याची निर्दोष है, सह आरोपितों के बयान पर उसे फंसाया गया है।
एफआइआर व केस डायरी देखने से साफ है कि उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (1)के अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति बम से घायल नहीं हुआ है। धारा 288 का अपराध बन सकता है लेकिन इसमें छह माह की कैद या पांच हजार जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है।
इसलिए याची को गिरफ्तार न किया जाए। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पेश होने या याचिका तय होने तक जो जल्दी हो, खुल्दाबाद थाने में दर्ज एफआइआर के अंतर्गत याची को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।