Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Allahabad High Court: आचार संहिता मामले में अब्बास की याचिका पर फैसला सुरक्षित, केस रद्द करने की गई थी मांग

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी की याचिका पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। अंतरिम आदेश से याची के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है। याची के खिलाफ विधान सभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहित उल्लंघन के आरोप में मऊ के दक्षिण टोला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Tue, 21 Nov 2023 09:00 AM (IST)
    Hero Image
    आचार संहिता मामले में अब्बास की याचिका पर फैसला सुरक्षित, केस रद्द करने की गई थी मांग

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी की याचिका पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। अंतरिम आदेश से याची के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    याची के खिलाफ विधान सभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहित उल्लंघन के आरोप में मऊ के दक्षिण टोला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ में विचाराधीन है। याचिका में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट और केस कार्रवाई रद्द करने की मांग की गई है।

    आरोप है कि गाड़ियों की चुनाव प्रचार के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, फिर भी चुनाव के दौरान काफिला निकाला गया। इस मामले में 12 फरवरी 2022 को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

    याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची ने गाड़ियों का काफिला नहीं निकाला, वह केवल जनसंपर्क अभियान पर थे। जिन गाड़ियों को प्रचार में ले जाने की अनुमति दी गई थी, उसको ही ले जाया गया था।