Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Codeine Syrup Case : इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोडीन युक्त सीरप मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोडीन युक्त कफ सीरप के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। न्यायाधीशों सिद्दार्थ वर्मा और अचल सचद ...और पढ़ें

    Hero Image

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोडीन सिरप मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की।

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोडीनयुक्त कफ सीरप के अवैध धंधे में आरोपित बनाए गए लोगों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई बुधवार 17 दिसंबर को होगी। न्यायाधीश सिद्दार्थ वर्मा और न्यायाधीश अचल सचदेव की खंडपीठ ने प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह आदेश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपीलार्थियों के वकील ने तर्क दिया कि मामला एनडीपीएस अधिनियम के तहत नहीं चल सकता और बेचे गए पदार्थ को ‘निर्मित दवा’ नहीं माना जा सकता। यदि कोई कार्रवाई करनी थी तो वह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत करनी थी, न कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत।

    बीरेंद्र लाल वर्मा व शुभम जायसवाल जायसवाल समेत 44 आरोपितों को इस आदेश से मिली है। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोर्ट ने कहा, अपीलार्थियों के वकील ने आश्वासन दिया है कि वह जांच में सहयोग करेंगे, इसलिए जांच जारी रह सकती है, लेकिन अपीलार्थियों को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, वे जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होंगे।