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अपर मुख्य सचिव मांगी गई जानकारी दें अथवा हाजिर हों, जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई को लेकर जवाब न मिलने पर इलाहाबाद HC सख्त

By Sharad Dwivedi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sat, 07 Nov 2026 04:58 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2022 की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई न होने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव से 27 नवंबर तक मांगी जानकारी 

  2. खंडपीठ ने आरएस नेगी उर्फ रोशन सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई की

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2022 की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई को लेकर जवाब न मिलने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा, अपर मुख्य सचिव मांगी गई जानकारी दें अथवा हाजिर हों।

अगली सुनवाई की तारीख 27 नवंबर को

इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 27 नवंबर तय की गई है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने आरएस नेगी उर्फ रोशन सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

खंडपीठ ने समय दिया था

खंडपीठ ने बीते सात अक्टूबर को राज्य के स्थायी अधिवक्ता को अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, डिवीजन-II, लखनऊ से निर्देश प्राप्त करने का समय दिया था। कोर्ट जानना चाहती थी कि 13 दिसंबर 2022 की जांच रिपोर्ट के अनुपालन में कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है?

अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दी जानकारी

अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि सात अक्टूबर के आदेश की सूचना 12 अक्टूबर को संबंधित अधिकारी को भेज दी गई थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया।

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