CCTV कैमरा लगाकर पड़ोसी की निजता में दखल नहीं दे सकते, इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कोई भी व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे लगाकर पड़ोसी की निजता का उल्लंघन नहीं ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।
HighLights
खंडपीठ ने याचिका निस्तारित करके कहा- जिलाधिकारी को दें आवेदन
आजमगढ़ के योगेंद्र मौर्य इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी निजी सीसीटीवी कैमरा इस तरह से नहीं लगाया और सेट किया जा सकता, जिससे पड़ोसी की निजता के अधिकार का हनन हो। किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसी की निजता में दखल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
याची के आवेदन पर डीएम नियमानुसार निर्णय लें
इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने आजमगढ़ निवासी योगेंद्र मौर्य की याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने याची को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष औपचारिक आवेदन दाखिल करें। यदि याची ऐसा आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो जिलाधिकारी एक महीने के भीतर उस पर विचार कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लें।
याची ने सीसीटीवी कैमरे की पोजीशन पर जताई आपत्ति
याची ने अपने पड़ोसी द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की पोजीशन पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। उसका कहना था कि यह कैमरा उनके घर के आने-जाने के रास्ते पर फोकस करता है, जिससे उनके घर आने-जाने वाले मेहमानों और परिजनों की प्राइवेसी में गंभीर हस्तक्षेप होता है और यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।